Quarantine Rules in Uttarakhand – उत्तराखंड वादियों का राज्य है. यहां वादियों की झलक हमारा मन मोह लेती है. कुछ लोग उत्तराखंड तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं तो कुछ लोग घूमने. यहां बर्फ के पहाड़ हैं, सुंदर वादियां हैं, मन मोह लेने वाले बुग्याल हैं और झरने तो अनगिनत हैं. उत्तराखंड में वैसे तो हर जगह ही देखने लायक है लेकिन कोरोना ने पिछले कुछ महीनों से उत्तराखंड की यात्रा करना मुश्किल बना दिया था.
अब राज्य सरकार ने दिशा-निर्देशों को ( Quarantine Rules in Uttarakhand ) हाल ही में जारी किया गया है. जिससे आप उत्तराखंड की यात्रा कर सकते हैं, जबकि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों में कड़े स्वच्छता नियमों का पालन करना आवश्यक है. उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा. इसलिए उत्तराखंड आने के लिए पहले वहां के क्वारंटाइन नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ें, चाहे आप एक अलग देश, एक अलग राज्य से यात्रा कर रहे हों, या अंतर-जिला सिफ्ट करने की योजना बना रहे हों.
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यदि आप एक अलग देश से उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको कुछ नियम कानून का पालन करना होगा.
यात्रा पर जाने से पहले सभी यात्री को http://smartcitydehonto.uk.gov.in पर पंजीकरण करना होगा. यदि आप में कोरोना के लक्षण नहीं है तो आपको 7 दिनों तक संस्थागत क्वारंटाइन में रहना होगा इसके बाद 7 दिन तक खुद को होम क्वारंटाइन करना होगा. ऐसा कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट न होने पर करना होगा.
क्वारंटाइन के लिए भुगतान की सुविधाओं की सूची अतिरिक्त नोडल अधिकारी द्वारा जिन यात्रियों में कोरोना के सिमटम नहीं हैं उनको दी जाएगी. आपको इस उद्देश्य के लिए आरक्षित हवाई अड्डे के हेल्प डेस्क पर अपनी सुविधा के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा. जो यात्री संस्थागत रूप से निःशुल्क क्वारंटाइन करना चाहते हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं के लिए निर्देश दिया जाएगा.
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जो लोग गंभीर रूप से बीमार, गर्भवती हैं, परिवार में किसी की मृत्यु हो चुकी हो, 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, या 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ माता-पिता को संस्थागत क्वारंटाइन की बजाय और उन्हें 14 दिनों के होम क्वारंटाइन की अनुमति दी जाती है.
सभी यात्रियों को यात्रा करने से पहले http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करना होगा. आपके पंजीकरण दस्तावेजों की जांच सीमा चौकियों पर की जाएगी, हालांकि आपको किसी अलग ई-परमिट या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है.
आपको अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा और अपने स्वास्थ्य विवरण को अपडेट करना होगा. यदि आप उस राज्य से आ रहे हैं जहां कोरोना के केस अधिक मिल रहे हैं और आप उत्तराखंड आना चाह रहे हैं, तो आपको 7 दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन और 7 दिनों के लिए होन क्वारंटाइन में रहना होगा. आप अगर सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त क्वारंटाइन सुविधा या शुल्क सुविधा चुन सकते हैं. यदि आप कम संक्रमित शहर से यात्रा कर रहे हैं, तो आपको 14 दिनों के होम क्वारंटाइन के लिए जाने की अनुमति दी जाएगी.
किसी यात्री ने आने से पहले आईसीएमआर-अधिकृत प्रयोगशाला से कोरोना टेस्ट करवाया हो और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हो तो उस यात्री को होम क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी. हालांकि, रिपोर्ट आपके पहुंचने के समय से 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए. आपको अपनी रिपोर्ट http://smartcitydehonto.uk.gov.in पर भी अपलोड करनी होगी, ताकि इसे जिला अधिकारियों द्वारा चेक किया जा सके.
कर्मचारी, श्रमिक, विशेषज्ञ और सप्लायर्स जो केंद्र या राज्य सरकार की परियोजनाओं में शामिल हैं, उन्हें क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी. हालांकि, उन्हें जिला अथॉरिटी द्वारा वेरिफिकेशन के लिए अपने अधिकार पत्र http://smartcitydehreen.uk.gov.in पर अपलोड करने होंगे.
7 दिनों से कम समय के लिए व्यावसायिक उद्देश्यों (राज्य में स्थित उद्योगों या व्यवसायों के लिए) के लिए यात्रा करने वाले कर्मचारी या श्रमिक को क्वारंटाइन से गुजरना होगा. हालांकि, उन्हें संबंधित अधिकारियों को वेरिफिकेशन करने के लिए http://smartcitydehonto.uk.gov.in पर अपने अधिकार पत्र को अपलोड करना होगा.
सरकारी कर्मचारियों और उनके सहायक कर्मचारियों को क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी, हालांकि सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
नौसेना, वायु सेना, सेना और अर्ध सैनिक बल अधिकारियों और कर्मियों के संस्थागत क्वारंटाइन के लिए अलग व्यवस्था होगा. अत्यधिक संक्रमित शहरों से आने वाले लोग संस्थागत के 7 दिनों और होम क्वारंटाइन के 7 दिनों से गुजरेंगे.
गर्भवती महिलाएं, जो 65 वर्ष से ऊपर की हैं, गंभीर रूप से बीमार लोग हैं, या 10 साल से कम उम्र के बच्चों को संस्थागत क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी. उन्हें इसके बजाय 14 दिनों के होम क्वारंटाइन से गुजरना पड़ेगा है.
अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सभी यात्रियों को http://smartcitydehonto.uk.gov.in पर पंजीकरण करना होगा.
आपको किसी अतिरिक्त परमिट की आवश्यकता नहीं होगी
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी यात्रा का तरीका क्या है, अंतर-जिला यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों को क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी.
कुल मिलाकर, उपरोक्त उत्तराखंड क्वारंटाइन विवरणों को ध्यान में रखते हुए, आप सुरक्षित और आसानी से एक यात्रा की योजना बनाने में मदद करेंगे. आप उत्तराखंड क्वारंटाइन हेल्पलाइन नंबर जैसे 104 या 6398500571 या 0135-2710334 पर भी कॉल कर सकते हैं. याद रखें कि इस कठिन समय के दौरान थोड़ी सी देखभाल और एहतियात आगे के लिए बहुत काम आ सकता है.
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