Atal Pension Yojana ki Poori Jankari
Atal Pension Yojana ki Poori Jankari: रिटायरमेंट के लिए अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) निवेश का एक बेहतरीन जरिया है. ये योजना भारतीय नगरिकों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है. इस योजन में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी निवेश कर सकते हैं. इंटरनेट पर Atal Pension Yojana calculator, What is atal pension yojana scheme sbi, Atal Pension Yojana chart, Atal Pension Yojana benefits, Atal Pension Yojana eligibility, Atal Pension Yojana maturity amount, Atal Pension Yojana login, How to apply for Atal Pension Yojana जैसे कई सवाल यूजर्स पूछते हैं.
इसके साथ ही कुछ यूजर्स अटल पेंशन का क्या स्कीम है? (Atal Pension Scheme Kya Hai), क्या हम अटल पेंशन योजना से राशि निकाल सकते हैं? (Kya Hum Atal Pension Yojna se rashi nikaal sakte hain), अटल पेंशन योजना कौन से बैंक ऑफर करते हैं? (Atal Pension Yojna kaun se bank offer karte hain), अटल पेंशन योजना का पैसा कैसे चेक करें? (Atal Pension Yojna ka paisa kaise check karen) जैसे सवाल भी पूछते हैं.
आज इस article में हम अटल पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि इस योजना में निवेश कैसे किया जा सकता है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 के बजट भाषण में इसका बारे में चर्चा की थाी. इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में लॉन्च किया था.
अटल पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई || Atal Pension yojna kiske liye shuru ki gayi thi?
अटल पेंशन योजना (APY), भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है. APY के तहत, 60 साल की उम्र में 1,000/- या 2,000/- या 3000/- या 4000 या 5000/- प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी निवेश में हुए योगदान के आधार पर दी जाती है. भारत का कोई भी नागरिक APY योजना शामिल हो सकता हैं।
यदि Beneficiaries 60 वर्ष की ऐज का हो चुका है, तो वह संबंधित बैंक के साथ योजना को बंद करने के बाद टोटल फंड अमाउंट को Annualized करने के लिए एलिजबेल होगा और मासिक पेंशन प्राप्त कर पाएगा.
कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले केवल गंभीर बीमारी या मृत्यु जैसी परिस्थितियों में ही इस योजना से बाहर निकल सकता है.
यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होगा. इस प्रकार, जीवनसाथी के पास या तो फंड के साथ योजना से बाहर निकलने या पेंशन लाभ प्राप्त करना जारी रखने का ऑप्शन होता है.
हालांकि, यदि व्यक्ति 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले योजना से बाहर निकलने का ऑप्शन चुनते हैं, तो उन्हें केवल उनके Cumulative Contribution और उस पर Interest earned वापस किया जाएगा.
यदि Beneficiaries योगदान के भुगतान में देरी करता है, तो निम्नलिखित दंड शुल्क लागू होंगे –
100 रुपये तक के Monthly Contribution के लिए 1 रुपये.
101 रुपये और 150 रुपये के भीतर Monthly Contribution के लिए 2 रुपये. 500-501 रुपये से 1000 रुपये के बीच Monthly Contribution के लिए 5 रुपये. 1001 रुपये और उससे अधिक के Monthly Contribution के लिए 10 रुपये. लगातार 6 महीने तक आप पैसे नहीं जमा करवाते हैं तो, ऐसे खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा और यदि लगातार 12 महीने तक ऐसी तक भी आप पैसे नहीं जमा करवाते हैं , तो उस खाते को इनएक्टिव कर दिया जाएगा और इस प्रकार जमा की गई राशि ब्याज सहित संबंधित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी.
1961 की धारा 80CCD के तहत अटल पेंशन योजना में व्यक्तियों द्वारा किए गए Contribution पर कर छूट उपलब्ध है. धारा 80CCD (1) के तहत, अधिकतम छूट संबंधित व्यक्ति की सकल कुल आय का 10% है, जो 1,50,000 रुपये की सीमा तक है. धारा 80CCD (1B) के तहत अटल पेंशन योजना में Contribution के लिए 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाती है. फिर भी, इन छूटों के लिए किसी पेशेवर से सलाह लेना उचित है क्योंकि आयकर अधिनियम में बताए गए विशिष्ट प्रावधानों के आधार पर ऐसे कर लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं.
अटल पेंशन योजना में निवेश करने और वहां से पेंशन प्राप्त करने के लिए, व्यक्तियों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा –
भारतीय नागरिक होना चाहिए.
एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए.
योजना में कम से कम 20 वर्षों तक योगदान करना चाहिए.
18 वर्ष और 40 वर्ष की आयु सीमा के भीतर होना चाहिए.
उसके पास आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट होना चाहिए.
किसी अन्य सामाजिक कल्याण योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए.
इसके अलावा, जो व्यक्ति स्वावलंबन योजना के तहत लाभार्थी रहे हैं, वे ही एलिजिबल हैं और इस प्रकार वे इस योजना में ट्रांसफर हो जाते हैं.
योजना के कुछ प्रमुख लाभ नीचे दिए गए हैं –
व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्तके बाद इनकम का एक स्त्रोत हो जाता है, जिससे वे आर्थिक रूप से दवाइयों जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं, जो बुढ़ापे में काफी आम है.
यह पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा Supported है और पेंशन फंड नियामक प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा regulated है. इसलिए, व्यक्तियों को नुकसान का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि सरकार उनकी पेंशन का आश्वासन देती है.
यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की वित्तीय चिंताओं को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिससे वे अपने बाद के वर्षों में फाइनेंशली रूप से स्वतंत्र हो सकें.
लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में, उसका जीवनसाथी इस योजना के लाभों का हकदार हो जाता है. वे या तो अपना खाता बंद कर सकते हैं और पूरी राशि एकमुश्त प्राप्त कर सकते हैं या मूल लाभार्थी के समान पेंशन राशि प्राप्त करना चुन सकते हैं. लाभार्थी और उसके जीवनसाथी दोनों की मृत्यु की स्थिति में, नामांकित व्यक्ति पूरी राशि प्राप्त करने का हकदार होगा,
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दी गई अधिसूचना के अनुसार, जो व्यक्ति Income Tax Regime का हिस्सा रहे हैं या वर्तमान में हैं, वे अटल पेंशन योजना में शामिल होने के एलिजिबल नहीं होंगे.
केंद्र सरकार 1 अक्टूबर, 2022 से Income Tax Payers को APY का लाभ उठाने की अनुमति नहीं देगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ वंचितों को मिले.
अधिसूचना में कहा गया है – “बशर्ते कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो Income Tax Payers है या रहा है, एपीवाई में शामिल होने के लिए एलिजिबल नहीं होगा।”
देर से भुगतान की स्थिति में, निम्नलिखित (APY) दंड लागत मासिक आधार पर लगाई जाएगी:
प्रति माह 100 रुपये तक के योगदान के मामले में, 1 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
यदि आपका मासिक भुगतान 101 रुपये से 500 रुपये के बीच है, तो आपको 2 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
प्रति माह 500 रुपये से 1,000 रुपये के बीच के योगदान के लिए, 5 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
यदि आप हर महीने 1,000 रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं, तो आपको 10 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
भारत में सभी बैंकों को अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन खाता खोलने खोल सकते हैं. APY के लिए आवेदन करने के लिए ये स्टेप फॉलो करें
जिस बैंक में आपका खाता है, उसकी नजदीकी ब्रांच में जाएं.
आवश्यक डिस्क्रिपशन के साथ एप्लिकेशन फार्म भरें.
इसे अपने आधार कार्ड की दो फोटोकॉपी के साथ जमा करें.
अपना एक्टिव मोबाइल नंबर डाले.
आप नीचे सूचीबद्ध किसी भी तरीके का उपयोग करके अटल पेंशन योजना (APY) खाता खोलने का फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं:
आप किसी भी सहभागी बैंक के नजदीकी ब्रांच ऑफिस से फॉर्म ले सकते हैं.
यदि वे ऐसी सेवा प्रदान करते हैं, तो आप Participating Banks की आधिकारिक वेबसाइटों से फॉर्म डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं.
APY खाता खोलने का फॉर्म पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.
अटल पेंशन योजना इंटरस्टिंग फैक्ट || Atal Pension Yojna Interesting Facts
APY खाते में नामांकित व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन देना अनिवार्य है. यदि ग्राहक विवाहित है, तो पति/पत्नी डिफ़ॉल्ट नामांकित व्यक्ति होंगे. अविवाहित ग्राहक किसी अन्य व्यक्ति को नोमनी व्यक्ति के रूप में नामांकित कर सकते हैं और उन्हें विवाह के बाद पति/पत्नी का डिस्क्रिप्शन देना होगा. पति/पत्नी और नामांकित व्यक्ति का आधार विवरण प्रदान किया जा सकता है.
एक ग्राहक केवल एक APY खाता खोल सकता है. एक से अधिक खाते खोलने की अनुमति नहीं है.
एक ग्राहक Accumulation Phase के दौरान वर्ष में एक बार पेंशन राशि को कम या बढ़ाने का ऑप्शन चुन सकता है.
APY ग्राहकों को PRAN के Activation, खाते में Remaining amount, योगदान क्रेडिट आदि के बारे में समय-समय पर सूचना SMS अलर्ट के माध्यम से दी जाएगी. ग्राहक को वर्ष में एक बार बैंक जा खाते की जानकारी लेनी होगी.
निवास/स्थान के परिवर्तन के मामले में भी योगदान को ऑटो डेबिट के माध्यम से Seamless रूप से भेजा जा सकता है.
यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुली है.
ग्राहक वर्ष में एक बार अप्रैल महीने के दौरान ऑटो डेबिट सुविधा का मोड (मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक) बदल सकता है.
अटल पेंशन योजना पर दी गई हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं. ऐसे ही दिलचस्प ब्लॉग के लिए फॉलो करें- www.traveljunoon.com को.
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