Indian Railways Platform Ticket Rules : प्लेटफॉर्म टिकट के साथ भी ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा, जानिए कैसे
Indian Railways Platform Ticket Rules : ट्रेन से यात्रा करने के लिए महीनों पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता है. रिजर्वेशन के लिए दो तरह के टिकट बुक किए जाते हैं. टिकट आरक्षण खिड़की और ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक किया जा सकता है लेकिन अगर आपको अचानक यात्रा करनी पड़े तो क्या करें?
इसके लिए ज्यादातर लोग तत्काल टिकट को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं. लेकिन कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि प्लेटफॉर्म टिकट होने पर भी यात्री ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं और यह पूरी तरह से कानूनी है.
प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा कैसे करें || How to travel by platform ticket
अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में सवार हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप टिकट चेकर के पास जाकर बड़ी आसानी से टिकट प्राप्त कर सकते हैं. यह नियम भारतीय रेलवे ने ही बनाया है.
प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ने वाले व्यक्ति को तत्काल ट्रेवलिंग टिकट एक्जामिनर (टीटीई) से संपर्क करना होगा और जिस स्थान पर वह जाना चाहता है, वहां का टिकट बनवा लेगा.
How to Report Molestation In Train : चलती ट्रेन में हो छेड़छाड़ तो ऐसे करें शिकायत, जल्द होगा समाधान
सफर से पहले जान लें ये नियम || Know these rules before traveling
कभी-कभी, पूर्ण आरक्षण के मामले में, हो सकता है कि आपको आरक्षित सीट न मिले, लेकिन आपको यात्रा करने की अनुमति मिल जाएगी.
यदि आपके पास आरक्षण नहीं है, तो आपके गंतव्य टिकट की कीमत के साथ 250 रुपये का जुर्माना आपसे लिया जाएगा. ये हैं रेलवे के जरूरी नियम जो आपको सफर करने से पहले जान लेने चाहिए.
प्लेटफॉर्म टिकट || platform ticket
प्लेटफॉर्म टिकट यात्री को ट्रेन में चढ़ने का अधिकार देता है. प्लेटफॉर्म टिकट का फायदा यह है कि यात्री को उस स्टेशन से किराया देना होगा जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. किराया वसूलते समय भी उसी स्टेशन पर विचार किया जाएगा. यात्री से किराया भी उसी श्रेणी में लिया जाएगा, जिसमें वह यात्रा कर रहा है.
How to Get Refund if Train Missed : ट्रेन छूटने पर कैसे पाएं टिकट का रिफंड, यहां मिलेगी कंप्लीट जानकारी
अगर आपकी ट्रेन छूट जाए तो क्या होगा || What if you miss your train?
अगर किसी वजह से आपकी ट्रेन छूट गई है तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता है. इसका मतलब है कि आप अभी भी ट्रेन आने से पहले स्टेशन पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि दो स्टेशनों के बाद टीटीई आरएसी टिकट वाले यात्री को सीट अलॉट कर सकता है.
अगर टिकट खो जाए तो क्या करें|| What to do if ticket is lost
अगर आपके पास ई-टिकट है और ट्रेन में चढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि आपने टिकट खो दिया है, तो आप यात्रा टिकट परीक्षक (टीटीई) को 50 रुपये का जुर्माना देकर इसे प्राप्त कर सकते हैं.